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गुरुवार, 13 अक्टूबर 2022

भारतीय संविधान का अनुच्छेद -1

भारतीय संविधान का अनुच्छेद -1

भारतीय संविधान का अनुच्छेद -1 बताता है-
“India that is Bharat shall be a union of state.” अर्थात
“इंडिया जो कि भारत राज्यों का संघ होगा”

भारतीय संविधान का पहला अनुच्छेद मूल रूप से दो बातें स्पष्ट करता है। एक राष्ट्र का नाम और दूसरा राष्ट्र का स्वरूप।
राष्ट्र के नाम के रूप में इंडिया और भारत कहा गया है। यह ध्यान रखने योग्य विषय है, कि इंडिया का अर्थ भारत नहीं है। अर्थात इंडिया अंग्रेजी शब्द और भारत उसका हिंदी अनुवाद हो ऐसा नहीं है, बल्कि इंडिया और भारत दो अलग-अलग नाम है। इंडिया का हिंदी और अंग्रेजी दोनों इंडिया ही है। और भारत का हिंदी और अंग्रेजी दोनों भारत ही है। अर्थात इस अनुच्छेद के माध्यम से हम संविधान में राष्ट्र के लोगों द्वारा अपनाए गए दो नाम इंडिया और भारत जानते हैं।
साथ ही यह अनुच्छेद राष्ट्र के स्वरूप को भी दर्शाता है, कि भारत राज्यों का संघ होगा। अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है, जहां संघ द्वारा राज्यों को शक्तियां दी गई है। इसे आप विशिष्टता से पढ़ें और ध्यान में रखें कि भारत में संघ द्वारा राज्यों को शक्तियां दी गई।

भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। संघ को अर्थात संसद को संविधान के अनुच्छेद -3 से राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति प्राप्त है। किन्तु राज्यों को संघ से अपने आप को अलग करने की शक्ति नहीं है।

जहां राज्यों को बहुत अधिक स्वायत्ता प्राप्त है, और जहां संघ राज्यों को शक्तियां देता है। ऐसा नहीं है, की राज्यों ने मिलकर शक्तियां संघ को दी हो।
इस तरह के अंतर को “Federation of state” तथा “Union of state” में अंतर कर स्पष्ट किया जा सकता है। क्योंकि दोनों का हिंदी रूपांतरण “राज्यों का संघ” ही होता है। किंतु दोनों में गहरा अंतर है। इसे Union of state & Federation of state में अंतर? आलेख के माध्यम से आप समझ सकते हैं।।

बुधवार, 12 अक्टूबर 2022

Union of state & Federation of state में अंतर?

भारत के संविधान का मूल लेखन अनुच्छेद -1 में “राज्यों के संघ” को अंग्रेजी में “Union of state” लिखता है। “Federation of state” नहीं। जबकि अमेरिका दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका को “Federation of state” बताता है।

“फेडरेशन” और “यूनियन” इन दोनों में जिन का हिंदी अनुवाद “संघ” ही है में अंतर भारत और अमेरिका के संघ में अंतर से स्पष्ट किया जा सकता है।

अमेरिका की स्वतंत्रता के बाद 13 राज्यों ने मिलकर एक संघ का निर्माण किया। यहां राज्यों ने संघ का निर्माण किया है। अर्थात 13 राज्य आपस में संगठित हुए और अपनी कुछ शक्तियां सौंपकर एक संघ का निर्माण किया जो अमेरिका हुआ। आप अमेरिका के राज्यों की स्वायत्ता से अनुमान कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर दोहरी नागरिकता होती है, अर्थात हर राज्य की अलग नागरिकता होती है, और देश की नागरिकता तो होती ही है। साथ ही वहां हर राज्य अपने अपने झंडे रखता है, इत्यादि।

अमेरिका संघ को शक्ति नहीं है, कि वह राज्यों का विनाश या पुनर्गठन कर सके। इसलिए अमेरिका को “अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा गया है”

वहीं भारत अपने आपको पहले संघ मानता है, और तत्पश्चात राज्यों को प्रशासन की दृष्टि से बांटता है। 

जहां अमेरिका में राज्य अपनी कुछ शक्तियां संघ को सौंपते हैं, वहीं भारत में संघ राज्यों को शक्तियां प्रदान करता है। भारत में एक ही नागरिकता है और राज्यों को अपने-अपने झंडे की अनुमति नहीं है। साथ ही भारत को “विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ” कहा गया है। जबकि अमेरिका “अविनाशी राज्यों का अविनाशी संग” है भारत में विनाशी राज्यों से तात्पर्य राज्यों के पुनर्गठन से हैं। जिसमें संसद को शक्ति प्राप्त है की वह राज्यों की सीमाएं, क्षेत्रफल, नामों में परिवर्तन कर सकती है, और नए राज्यों का निर्माण भी कर सकता है। यह शक्ति संसद को संविधान का अनुच्छेद -3 के तहत प्राप्त है। अतः भारत ने, राज्यों के द्वारा निर्मित संघ  “Federation of state” के स्थान पर संघ द्वारा निर्मित राज्य “Union of state” के रूप में अपने आपको बताया है ।

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नमस्कार साथियों मेरा नाम दिवाकर गोदियाल है। यहां हर आर्टिकल या तो सामाजिक सरोकारों से जुड़ा है, या जीवन के निजी अनुभव से, शिक्षा, साहित्य, जन जागरण, व्यंग्य इत्यादि से संबंधित लेख इस ब्लॉग पर आप प्राप्त करेंगे 🙏